नागौर : मिलावटखोरों पर लगा लाखों का जुर्माना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
By: Ankur Fri, 19 Mar 2021 07:11:48
देखा जा रहा हैं कि अपने लालच की पूर्ती के लिए लोग धड़ल्ले से मिलावट कर रहे हैं। इन्हीं मिलावटखोरों पर लगाम कसते हुए सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और लाखों का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा को लेकर समय-समय पर विभिन्न व्यापारिक संस्थानों से लिए गए सैम्पल की जांच के बाद वे खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए। उनके परिवाद न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उक्त सभी व्यापारिक संस्थानों से विभिन्न तरह की खाद्य सामग्रियों के सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ द्वारा लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में खाद्य सामग्री के सैम्पल अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश किए गए थे।
उक्त परिवादों पर सुनवाई के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की पालना में न्याय निर्णयन अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर मनोज कुमार व अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना रिछपाल सिंह बुरड़क ने 36 व्यापारिक फर्मों के विरूद्ध निर्णय सुनाते हुए कुल 9 लाख 90 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। सक्षम न्याय निर्णयन अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा लगाई गया यह जुर्माना राशि दोषी व्यापारिक फर्मों को 30 दिन की अवधि में जमा करवानी होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा। मेहराम महिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर कुल 36 फर्मों पर 9 लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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